बनारस मे क्या खुलेगा और क्या नही इस बार के लॉक डाऊन मे जानिए।

वाराणसी। जिलाधिकारी ने एक दिशा निर्देश जारी किया है उसके तहत खुलेगीं दुकानें। बता दें कि बनारस में कई दिनों से दुकाने खोलने की मांग की जा रही थी उसी के तहत कुछ शर्तों के बाद कुछ गाइड लाइन जारी हुए हैं।

जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा के द्वारा जारी दिशा निर्देश
नगर निगम सीमा के अंतर्गत सभी आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं की दुकानें जिनमें दवाई, सामान्य घरेलू राशन, अनाज, गल्ला, दूध, मिल्क प्रोडक्ट, सब्जी, रसोई गैस, CNG, फल, अंडा, जनरल स्टोर, पशु चारा, पशु चिकित्सा, कृषि संबंधी सामान जैसे बीज, रसायन, आटा चक्की, आटा मिल, बेकरी में बनने वाले सभी सामान, सूखी खाद्य सामग्री शामिल हैं वे दुकानें तथा जन सामान्य द्वारा गत लंबे समय से की गई मांग और जरूरतों के कारण मोबाइल फ़ोन बेचने और मरम्मत करने, बिजली के उपकरण बेचने और मरम्मत करने, हार्डवेयर सेनेटरी आइटम और प्लंबिंग के उपकरण बेचने और मरम्मत करने, बिल्डिंग मटेरियल, गाड़ी और वाहन मरम्मत, कंप्यूटर हार्डवेयर और मरम्मत करने, 5 कर्मचारियों तक की पेपर प्रिटिंग दुकानें, स्कूल की पुस्तक, स्टेशनरी की दुकानें रविवार को छोड़ कर प्रतिदिन प्रातः 10 बजे से शाम 5 बजे तक खुल सकेंगी।
नगर निगम तथा ग्रामीण दोनो क्षेत्रों के मार्किट या मार्किट प्लेस या मार्किट काम्प्लेक्स में केवल उपरोक्त दुकानें ही खुल सकेंगी, इसके अलावा कोई दुकान नहीं खुलेंगी।
हॉटस्पॉट और बफर जोन में सम्पूर्ण लॉक डाउन का कड़ाई से पालन कराया जाएगा। यहां कोई दुकान नहीं खुलेगी।
नगर निगम तथा ग्रामीण इलाकों में उपरोक्त 3 प्रकार के स्थानों के अलावा सभी एकल दुकानें (एक स्थान पर एक ही दुकान), कॉलोनी की अंदर की दुकानें, आवासीय परिसर (गेटेड सोसाइटी, टाउन शिप) के अंदर की दुकानें, एकल गाड़ियों के व अन्य शो रूम प्रातः 10:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक खुल सकते हैं चाहे वे ऊपर दी गई श्रेणियों से भिन्न ही हों और आवश्यक वस्तुओं के अलावा भी वस्तुएं बेचती हों।
इस प्रकार की श्रेणी में चाय और पान की दुकानें भी शामिल है यदि वे तम्बाकू, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, पान मसाला की बिक्री न करें तथा एक समय मे 5 व्यक्तियों से अधिक लोगों को अपनी दुकान पर एक साथ जमा ना होने दें और 2 गज का गोला या लाइन खींच कर सोशल डिस्टनसिंग मेन्टेन करवाएं।
प्रतिबंध यह है कि पूरे जनपद में कहीं भी कोई मॉल, होटल, रेस्टोरेंट, चाट, कचौरी, मिठाई, कॉफ़ी हाउस, फ़ास्ट फूड, पिज़्ज़ा, बर्गर आदि खाद्य पदार्थों तथा तम्बाकू, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, पान मसाला की दुकानें नहीं खुलेंगी। केवल ग्रामीण क्षेत्रों में हाईवे और राज्य मार्ग सड़कों पर वाहनो और यात्रिओं के लिए ढाबे, रेस्टोरेंट खोलने अनुमन्य होंगे।
जो समय अवधि प्रातः 10 से शाम 5 बजे तक आवश्यक वस्तुओं की दुकानों के लिए निर्धारित की गई है, वहीं समय सारणी दवाइयों की दुकानों के लिए भी निर्धारित की गई है। इसकी पुरानी समय सारणी समाप्त की जाती है।
दूध की दुकानें और रिटेल आउटलेट सुबह एक घंटा 7 से 8 बजे तक अलग से खुल सकते हैं परंतु इस दौरान वे किसी अन्य वस्तु की बिक्री नहीं करेंगे।
प्राइवेट अस्पताल, सरकारी अस्पताल, पैथोलॉजी लैब सभी 24 घंटे खुले रह सकते हैं और उनके अंदर शामिल फार्मेसी व दवाइयों की दुकान भी 24 घंटे खुली रह सकती हैं।
न्यूज पेपर वितरण, मीडिया आफिस सभी समयावधि के प्रतिबंध से मुक्त होंगे।
बैंक, ATM, बीमा कंपनी, सरकारी कार्यालय अपने निर्धारित कार्मिको के साथ, निर्धारित समय पर केवल वर्किंग दिन में खुलेंगे।
ट्रांसपोर्ट, लोजिस्टिक्स, कूरियर, वेयर हाउस, कोल्ड स्टोर, फ़ूड प्रोसेसिंग इकाईयां, मोबाइल कंपनियां प्रातः 10 से शाम 5 बजे तक खुले रह सकते हैं।
ऊपर वर्णित सभी प्रकार की दुकानों व प्रतिष्ठानों की सप्लाई चैन, स्टोरेज, वेयरहाउस, ट्रांसपोर्ट आफिस भी प्रातः 10:00 बजे से 5:00 बजे तक खुले रह सकते हैं सभी प्रकार की दुकानों मंडियों और प्रतिष्ठानों से जुड़े भरे हुए और खाली वाहन, कच्चे माल या वितरण के वाहनों का आवागमन भी अनुमन्य होगा।
जनपद में शहरी व ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में शराब की सभी दुकानें व मॉडल शॉप प्रातः 10:00 बजे से 7:00 बजे तक खुलेंगी। परंतु इन दुकानों पर ग्राहकों को रोककर शराब पिलाना प्रतिबंधित होगा।
सभी शराब के बार के खुलने पर प्रतिबंध रहेगा। शराब की दुकानों पर दुकानदारों को सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष रूप से कड़ाई से पालन करवाना होगा।
शराब के दुकानदार दुकान खोलने से पहले जिला आबकारी अधिकारी तथा आबकारी निरीक्षकों से अवश्य संपर्क करके जानकारी कर ले कि किन क्षेत्रों में शराब की दुकानें खोलना अनुमन्य है और किन क्षेत्रों में प्रतिबंधित है।
सभी प्रकार की आवश्यक वस्तुओं की होम डिलीवरी और राशन, सब्जी, दूध, गैस की गली में घूम घूम कर ठेले, वाहनों के माध्यम से विक्रय सप्ताह में सभी सात दिन सांय 5:00 बजे तक अनुमन्य होगा।
सभी आवश्यक वस्तुओं की थोक आपूर्ति के लिए नगर निगम सीमा में 8 सब्जी मंडी, विश्वेश्वर गंज गल्ला मंडी, सप्त सागर दवा मंडी की खुलने की व्यवस्था दिनांक 1 मई को निर्धारित की जा चुकी है। वह यथावत लागू रहेगी। पूर्व से निर्धारित गल्ला मंडी विश्वेश्वर गंज और दवाई मंडी सप्त सागर के अलावा भी कोई गल्ला या दवाई मंडी हैं तो वो भी प्रातः 9 से दोपहर 3 बजे तक अधिकतम 50% दुकानें प्रतिदिन के प्रतिबंध के साथ खुल सकती हैं। न्यूनतम 50% दुकानों का रोस्टर उस मंडी की व्यापार एसोसिएशन स्वयं तय करेगी।
प्रत्येक दुकानदार की व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी कि वह दुकान के बाहर एक 2 गज की दूरी पर गोल निशान अथवा पक्की लाइन खींचेगा तथा न्यूनतम 2 गज की सोशल डिस्टेंसिंग ग्राहकों के बीच में मेंटेन करवाएगा।
यदि कोई दुकानदार ऐसा नहीं कर पाएगा तो उसकी दुकान अगले 15 दिनों के लिए सीज कर दी जाएगी।
जनपद के ग्रामीण क्षेत्रों में सभी प्रकार की औद्योगिक इकाइयों का उत्पादन प्रारंभ करने के लिए केस टू केस बेसिस पर अनुमति प्रदान की जाएगी। इसके लिए निर्धारित प्रारूप पर उपायुक्त जिला उद्योग केंद्र को आवेदन करना होगा। पूर्व में यह व्यवस्था केवल आवश्यक वस्तुओं से जुड़ी हुई औद्योगिक इकाइयों के लिए लागू की गई थी।
नगरीय क्षेत्रों में भी इनफार्मेशन टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर आदि से जुड़े हुए उद्योगों को केस टू केस बेसिस पर अनुमति प्रदान की जाएगी।
नगरीय क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के कार्यालय खोलने पर भी केस टू केस बेसिस पर अनुमति अपर जिलाधिकारी प्रशासन से प्राप्त करनी आवश्यक होगी
ग्रामीण क्षेत्रों में सभी प्रकार की निर्माण गतिविधियां सोशल डिस्टेंसिंग की शर्तों के साथ अनुमन्य की जाती हैं।
नगरीय क्षेत्रों में निर्माण केवल इन सीटू साइट पर ही अनुमन्य होगा और इसके लिए अपर जिलाधिकारी प्रशासन से केस टू केस बेसिस पर अनुमति प्राप्त करानी आवश्यक होगी।
उपरोक्त किसी भी व्यवस्था के लिए अलग-अलग पास जारी नहीं किए जाएंगे। कोई भी व्यक्ति समुचित कारण हो तभी अपने घर से बाहर निकले तथा अपने साथ अपने व्यापार संबंधी अथवा कार्य संबंधी पर्याप्त सबूत तथा फोटो आईडी कार्ड साथ रखें।
इसी प्रकार से माल वाहक वाहनों के स्वामी भी वाहन के प्रयोग संबंधी सारे सबूत अपने साथ रखें ताकि पूछताछ के दौरान उसे चेकिंग करने वाले अधिकारियों को पेश किया जा सके।
यदि किसी की दुकान दूर है तो वह अपनी दुकान खोलने के लिए दोपहिया वाहन बाइक से जा सकता है।
चाहे किसी प्रकार का देवालय हो, वो पूर्ण रूप से श्रद्धलुओं के लिए बन्द रहेगा।
पूरे जनपद खुले में थूकना पूरी तरह प्रतिबंधित किया जाता है। साथ ही प्रत्येक व्यक्ति के लिए यह आवश्यक होगा कि वह दुकानो पर, कार्य स्थल पर और हर जगह 2 गज की दूरी की सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का और अपने चेहरे को मास्क, गमछे या कपड़े से ढक कर रखने के नियम का पालन करें।
सभी को इसी नियम के तहत चलना होगा जो उसका उल्लंघन करता पाया जाएगा उसके खिलाफ FIR दर्ज करके गंभीर कार्रवाई की जाएगी।
आप सभी को हार्दिक आभार प्रकट करता हूँ आशा है आपकी फूल की खुशबू फैलाते रहिये धन्यवाद आपका स्वागत है।
Thanks & regards 
Kumar shailendra 

SHARE

Milan Tomic

Hi. I’m Designer of Blog Magic. I’m CEO/Founder of ThemeXpose. I’m Creative Art Director, Web Designer, UI/UX Designer, Interaction Designer, Industrial Designer, Web Developer, Business Enthusiast, StartUp Enthusiast, Speaker, Writer and Photographer. Inspired to make things looks better.

  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 टिप्पणियाँ:

एक टिप्पणी भेजें